भारतीय संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन


    संविधान संशोधन 
   (Constitution amendment)
           प्रावधान (Provision)
   
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951

मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया.

          
द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1952

लोक सभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुन: समायोजित किया गया.
          
सांतवा संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
   पुनर्वितरण.
   राज्यों का पुनर्गठन-14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश.
      संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान.
          
10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1961

दादर तथा नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया.
          
12वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962

गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बनाया गया.

13वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962

कुछ विशेष उपबंधों के साथ नागालैंड को नया 
   राज्य बनाया गया.

14वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962

पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया.

21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1967

सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मलित किया गया.

22वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969

मेघालय को नया राज्य बनाया गया.

26वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष
   उपाधियों एवं उनके प्रिवी-पर्स को समाप्त कर दिया गया.

31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1973

इसके द्वारा लोक सभा के सदस्यों की संख्या 
   525 से 545 कर दी गयी तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया.

36वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975

सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया.

39वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्षके निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया.


42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष,      समाजवादी तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए.
नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों  पर वरीयता दी गयी.
संविधान में अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए.
राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानना  अनिवार्य कर दिया गया.
लोक सभा एवं विधानसभाओं की अवधि को   5 साल से बढाकर 6 साल कर दिया गया.


44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा ‘आंतरिक       अशांति’ के आधार पर नही की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकेगी.
संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया.
लोक सभा तथा विधान सभाओं की अवधि को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया.
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को शक्तिशाली बनाया गया. 

52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985

संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़कर दल-बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया.

61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989

मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 
   घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी.

71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओँ को 8वी अनुसूची में शामिल किया गया.

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

पंचायती राज संबंधी प्रावधान किये गए.
11वीं अनुसूची जोड़ी गयी.

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

12वीं अनुसूची जोड़ी गयी तथा नगरपालिकाओं 
   के गठन संबंधी प्रावधान किये गये.

86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002

संविधान में अनुच्छेद-21(क), 45 तथा 51(क)(ज्ञ) जोड़ा गया.
राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को  निशुल्क: और अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया गया.

87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

परिसीमन में जनसँख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया.

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

दल-बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया. अब केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता है.
केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमश: लोक सभा तथा विधान सभा की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी.

92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओँ को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया.

94वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक 
   मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में भी किया गया.

96वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

‘उड़िया’ भाषा का ‘ओडिया’ में परिवर्तन किया 
   गया.

97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया.

98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2012

संविधान में अनुच्छेद 371(J) शामिल किया गया. इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था.

99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2013

यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक
   नियुक्ति आयोग (N.J.A.C) की संरचना एवं कामकाज हेतु संविधान की विभिन्न अनुच्छेद 124(2),127(1), 128, 217(1) व (2) तथा 224(क) में संशोधन किया गया.

100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014

इस विधेयक का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 41 वर्ष पुराने भू-सीमा समझौता L.B.A 1974 को प्रभाव में लाना है.

महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Article)

जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, परन्तु अब अनुच्छेदों की संख्या 498 हो गयी है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

          अनुच्छेद (Article)
        प्रावधान (Provision)
·                    (Article) अनुच्छेद 1

संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र
·                    (Article)अनुच्छेद 2

नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना
·                     (Article) अनुच्छेद 3
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रो, सीमाओं और नामों में परिवर्तन
·                     (Article) अनुच्छेद 5-11

नागरिकता के प्रावधान
·                     (Article) अनुच्छेद 12-35


मौलिक अधिकारों के प्रावधान
·                    (Article) अनुच्छेद 36-51

·                     (Article) अनुच्छेद 51(क)

·                     (Article) अनुच्छेद 52-73

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
·                     (Article) अनुच्छेद 74-75

मंत्रिपरिषद की व्यवस्था एवं उसके कार्य
·                     (Article) अनुच्छेद 76

भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)
·                     (Article) अनुच्छेद 79

·                     (Article) अनुच्छेद 80

·                     (Article) अनुच्छेद 81

·                     (Article) अनुच्छेद 89

राज्य सभा का सभापति एवं उपसभापति (Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha)
·                     (Article) अनुच्छेद 93

लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
·                     (Article) अनुच्छेद 108

कुछ दशाओं में दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) की संयुक्त बैठक
·                     (Article) अनुच्छेद 109

धन विधेयक (money bill) के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया
·                     (Article) अनुच्छेद 110

धन विधेयक (money bill)   की परिभाषा
·                     (Article) अनुच्छेद 112

वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual financial statement)
·                     (Article) अनुच्छेद 124

उच्च्तम या सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना और गठन
·                     (Article) अनुच्छेद 143

सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
·                     (Article) अनुच्छेद 148

भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller Auditor General of India)
·                     (Article) अनुच्छेद 149
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
·                     (Article) अनुच्छेद 153-162

राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति व अधिकार
·                     (Article) अनुच्छेद 163-164

राज्य की मंत्रिपरिषद
·                    (Article) अनुच्छेद 165

राज्य की महाधिवक्ता (Advocate General of state)
·                     (Article) अनुच्छेद 168-177

राज्य का विधानमंडल (State Legislature)
·                     (Article) अनुच्छेद 178-187

राज्य विधानमंडल के अधिकारी
·                     (Article) अनुच्छेद 188-193

राज्य विधानमंडल का कार्य संचालन
·                     (Article) अनुच्छेद 216

उच्च न्यायालय (high court) का गठन
·                     (Article) अनुच्छेद 226

कुछ रिट (writ) जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति  
·                     (Article) अनुच्छेद 233

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of district judges) 
·                     (Article) अनुच्छेद 239-241

संघ राज्य क्षेत्र (Union Territory)
·                     (Article) अनुच्छेद 243-243(ण)

पंचायती राज का गठन व इसके अन्य उपबंध
·                     (Article) अनुच्छेद 243(त)-                    243(य, छ)

नगरपालिकाएं (Municipalities) व इसके अन्य उपबन्ध
·                     (Article) अनुच्छेद 248

अवशिष्ट विधायी शक्तियां (residuary powers of legislation)
·                     (Article) अनुच्छेद 249

राज्य की सूचि के विषयों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
·                     (Article) अनुच्छेद 250

यदि आपात की उद्घोषणा (Proclamation of Emergency) प्रवर्तन में हो तो राज्यसुची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
·                     (Article) अनुच्छेद 253

अन्तराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
·                     (Article) अनुच्छेद 262

अंतर्राज्यिक (Interstate) नदियों या नदी के जल सम्बन्धी विवादों का न्यायनिर्णयन
·                     (Article) अनुच्छेद 263

अंतर्राज्य परिषद् (Interstate Council) के संबंध में उपबंध
·                     (Article) अनुच्छेद 266

भारत और राज्यों की संचित निधियों (Consolidated funds) और लोक लेखा (Public Accounts Committee)
·                     (Article) अनुच्छेद 267

आकस्मिक निधि (Contingency fund)
·                    (Article) अनुच्छेद 280

वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन
·                     (Article) अनुच्छेद 300(क)

विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
·                     (Article) अनुच्छेद 312

अखिल भारतीय सेवाएँ
·                     (Article) अनुच्छेद 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (public service Commission)
·                     (Article) अनुच्छेद 324

भारत का निर्वाचन आयोग (Election commission of India)
·                     (Article) अनुच्छेद 326

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन में व्यस्क मताधिकार का होना
·                     (Article) अनुच्छेद 330

लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
·                     (Article) अनुच्छेद 331

लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
·                     (Article) अनुच्छेद 332

राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
·                     (Article) अनुच्छेद 333

राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
·                     (Article) अनुच्छेद 343

संघ की भाषा
·                     (Article) अनुच्छेद 344

राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
·                     (Article) अनुच्छेद 348

सर्वोच्च न्यायलय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
·                     (Article) अनुच्छेद 350(क)

प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधायें
·                     (Article) अनुच्छेद 351

हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
·                     (Article) अनुच्छेद 352

आपात की उद्घोषणा
·                     (Article) अनुच्छेद 356

राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
·                     (Article) अनुच्छेद 358

आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन
·                     (Article) अनुच्छेद 360

वित्तीय आपात (Financial emergency) के बारे में उपबंध
·                     (Article) अनुच्छेद 368

संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
·                     (Article) अनुच्छेद 370
जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई उपबंध

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