संविधान संशोधन
(Constitution amendment)
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प्रावधान (Provision)
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प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951
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मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया.
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द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1952
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लोक सभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुन: समायोजित किया गया.
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सांतवा संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
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पुनर्वितरण.
राज्यों का पुनर्गठन-14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश.
संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान.
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10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1961
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दादर तथा नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया.
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12वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962
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गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बनाया गया.
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13वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962
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कुछ विशेष उपबंधों के साथ नागालैंड को नया
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14वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962
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पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया.
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21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1967
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सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मलित किया गया.
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22वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969
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मेघालय को नया राज्य बनाया गया.
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26वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
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भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष
उपाधियों एवं उनके प्रिवी-पर्स को समाप्त कर दिया गया.
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31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1973
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इसके द्वारा लोक सभा के सदस्यों की संख्या
525 से 545 कर दी गयी तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया.
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36वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975
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सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया.
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39वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975
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राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्षके निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया.
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42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
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संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए.
नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गयी.
संविधान में अनुच्छेद 51(क) के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए.
राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया.
लोक सभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 साल से बढाकर 6 साल कर दिया गया.
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44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
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राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर नही की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकेगी.
संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया.
लोक सभा तथा विधान सभाओं की अवधि को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया.
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को शक्तिशाली बनाया गया.
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52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
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संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़कर दल-बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया.
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61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989
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मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से
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71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
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कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओँ को 8वी अनुसूची में शामिल किया गया.
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73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993
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पंचायती राज संबंधी प्रावधान किये गए.
11वीं अनुसूची जोड़ी गयी.
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74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993
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12वीं अनुसूची जोड़ी गयी तथा नगरपालिकाओं
के गठन संबंधी प्रावधान किये गये.
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86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
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संविधान में अनुच्छेद-21(क), 45 तथा 51(क)(ज्ञ) जोड़ा गया.
राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क: और अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया गया.
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87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
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परिसीमन में जनसँख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया.
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91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
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दल-बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया. अब केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता है.
केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमश: लोक सभा तथा विधान सभा की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी.
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92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
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डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओँ को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया.
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94वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2006
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अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक
मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में भी किया गया.
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96वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
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‘उड़िया’ भाषा का ‘ओडिया’ में परिवर्तन किया
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97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
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इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया.
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98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2012
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संविधान में अनुच्छेद 371(J) शामिल किया गया. इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था.
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99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2013
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यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग (N.J.A.C) की संरचना एवं कामकाज हेतु संविधान की विभिन्न अनुच्छेद 124(2),127(1), 128, 217(1) व (2) तथा 224(क) में संशोधन किया गया.
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100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014
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इस विधेयक का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 41 वर्ष पुराने भू-सीमा समझौता L.B.A 1974 को प्रभाव में लाना है.
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